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सुप्रीम कोर्ट का अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे पर बयान — “पायलट दोषी नहीं, ये एक हादसा था

अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को मार्मिक टिप्पणी की. कोर्ट ने दुर्घटना में मारे गए पायलट सुमित सभरवाल के 91 वर्षीय पिता से कहा कि उनके बेटे को इस दुर्घटना के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उन्हें इसका बोझ अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उनकी याचिका पर केंद्र और डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) को नोटिस जारी किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको अपने ऊपर बोझ नहीं रखना चाहिए. विमान दुर्घटना के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. यह एक हादसा था. प्रारंभिक रिपोर्ट में भी उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है. पायलट के पिता पुष्कराज सभरवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के संबंध में अमेरिकी प्रकाशन वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक समाचार लेख छपा था.

भारत को दोषी ठहराने के लिए ये घटिया रिपोर्टिंग थी

पीठ ने जवाब दिया, यह केवल भारत को दोषी ठहराने के लिए घटिया रिपोर्टिंग थी. पीठ ने 12 जुलाई को जारी विमान दुर्घटना जांच बोर्ड (एएआईबी) की प्रारंभिक रिपोर्ट का एक पैराग्राफ पढ़ा और कहा कि इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि दुर्घटना के लिए पायलट को दोषी ठहराया जाना चाहिए. इसमें केवल विमान के दो पायलटों के बीच हुई बातचीत का जिक्र है.

पीठ ने कहा, एएआईबी जांच का दायरा दोषारोपण करना नहीं बल्कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए निवारक उपाय सुझाना है. अगर जरूरी हुआ तो हम स्पष्ट कर देंगे कि पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. अदालत ने इस मामले को घटना से संबंधित अन्य लंबित याचिकाओं के साथ 10 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

विमान हादसे में 260 लोगों की गई थी जान

बता दें कि 12 जून को हुए विमान हादसे में 260 लोगों की जान चली गयी थी. इस मामले में पिछले महीने पुष्कराज सभरवाल और भारतीय पायलट संघ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और एअर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले की जांच अदालत की निगरानी में शीर्ष न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराने का अनुरोध किया था. पुष्कराज ने इस घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत जांच का अनुरोध किया है.

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